नई दिल्ली, उज्जवल इण्डिया न्यूज़ डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनसे तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने सभी दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछले एक साल से जमानत पर थे सत्येंद्र जैन
आपको बता दें, मई 2022 में सत्येन्द्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह जेल में बंद रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में सत्येन्द्र जैन को स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद उनकी जमानत को कई बार बढ़ाया गया था। वे पिछले लगभग एक वर्ष से स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत पर थे।
यह भी पढ़ें : शराब घोटाले में BRS नेता K Kavitha गिरफ्तार, केजरीवाल को भी झटका
सत्येंद्र जैन पर आरोप
आपको बता दें, सत्येन्द्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2015 से 2017 के बीच अपने मंत्रिपद का दुरूपयोग करके सम्पत्ति अर्जित की। उन पर आरोप है कि पैसे की धाँधली कई शेल कम्पनियों के जरिए की गई, जिसमें सत्येन्द्र जैन की पत्नी डायरेक्टर थीं। इन शेल कंपनियों के नाम प्रयास इंफोसल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स है।
सत्येन्द्र जैन ने हवाला के जरिये कोलकाता स्थित कई शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटरों को पैसे भिजवाए। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी शेल कंपनियों में शेयरों के माध्यम निवेश कर उनके पास पैसे भिजवा दिए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया था।