नई दिल्ली, उज्जवल इण्डिया न्यूज़ डेस्क। कांग्रेस के झूठ की पोल : कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस ने कोर्ट में साल 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस की तरफ से पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी बतौर वकील पेश हुए।
कांग्रेस ने छुपाई ₹520 करोड़ की कमाई
सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की तरफ से पेश वकील ज़ोहेब हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि कांग्रेस ने 520 करोड़ रुपए की कमाई छिपाई।
आपको बता दें, हाल ही में हाई कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया टैक्स वसूली के लिए आयकर विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस ने मांग की थी कि 100 करोड़ रुपए से भी अधिक के बकाए की रिकवरी वाली नोटिस पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार उन्हें नज़र नहीं आता है।
कांग्रेस को करना है 135 करोड़ भुगतान
आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग को ब्याज समेत 135 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान करना है। देश भर में कांग्रेस पार्टी के कई बैंक खाते हैं। पार्टी आरोप लगा रही है कि उसके बैंक एकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए हैं, ऐसे में उसके पास चुनाव लड़ने के लिए फंड ही नहीं है।
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